गुरुग्राम में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे जिम, सिनेमा हॉल व थियेटर
सरकार की ओर से के लिए अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन की पाबंदी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि बंद रहेंगे।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर कोविड नियमों के तहत भी प्रतिबंध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा तथा इस दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले बाजार मोती चौक, गुड़ बाजार, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में कार, जीप जैसे वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से रोजाना करोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन को कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ानी पड़ रही है। 20 मई को जिला प्रशासन द्वारा जिले में 45 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे जो 28 मई को बढ़कर 63 हो गए। पांच जून कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 66 हुई थी।
शनिवार को जिलाधीश अमित खत्री ने समीक्षा बैठक करने के बाद 32 नए कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए। इसमें से 94 कंटेनमेंट जोन गुरुग्राम खंड में हैं। वहीं, पटौदी में दो व सोहना व फरुखनगर में एक-एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन सभी जोनों में विशेष सख्ती और सर्तकता बरतने की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। साेहना के रायपुर के कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है।